भारतीय संविधान के अनुच्छेद (1 से 395 तक) | bhartiye savindhan ke anuchhed

भारतीय संविधान के अनुच्छेद (1 से 395 तक) | bhartiye savindhan ke anuchhed

भारतीय संविधान के अनुच्छेद (1 से 395 तक) | bhartiye savindhan ke anuchhed

संघ और उसका राज्य क्षेत्र (Union and Its territory)

अनुच्छेद .-1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह उपबन्धित करता है । कि भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ (Union of States) होगा। 

अनुच्छेद.-2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

अनुच्छेद.-3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन* (इसके अन्तर्गत संसद को साधारण  बहुमत से विधेयक पास कर किसी नये राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है।)

नागरिकता (Citizenship)

अनुच्छेद.-5 संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता* 

अनुच्छेद.-6 पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद.-7 पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद-8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 

अनुच्छेद.-9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।*

अनुच्छेद-10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद.-11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना  संसद ने इस अनु. द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है।

मूल अधिकार (Fundamental Rights) 

अनुच्छेद.-12 भाग तीन के प्रयोजनों के लिए राज्य’ शब्द को परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद-13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। 

समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद.-14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण।

अनुच्छेद.-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद.-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है।

अनुच्छेद.-17 अस्पृश्यता का अन्त|

अनुच्छेद.-18 उपाधियों का अन्त ।

स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद.-19 वाक-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।

अनुच्छेद.-20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

अनुच्छेद.-21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण*

अनुच्छेद.-21 बालकों (6 से 14 वर्ष) को शिक्षा का अधिकार ।* संविधान (86वें संविधान संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा अन्तःस्थापित।

अनुच्छेद.-22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

 शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद.-23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद.-24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध* (14 वर्ष तक के बालकों पर लागू).

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद.-25 अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद-26 धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद.-27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के  संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद-28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनुच्छेद.-29 अल्पसंख्यक-वगा के हिता का संरक्षण।

अनुच्छेद.-30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार।

अनुच्छेद..-31 सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन (44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित)*

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद..-32 भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार*। इस अनु. द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।

अनुच्छेद..-33 भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपान्तरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद..-34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन।

अनुच्छेद..-35 भाग तीन के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए विधान  (अस्पृश्यता तथा बलातश्रम के लिए संसद ने इस अनु. के सहद दण्ड का प्रावधान किया है।)

राज्य की नीति के निदेशक तत्व  (Directive Principles of State Policy)

अनुच्छेद :36 इसमें यह कहा गया है कि अनु.-12 में दी गयी राज्य शब्द की परिभाषा भाग चार अर्थात नीति निर्देशक तत्वो के लिए भी लागू होगी |

अनुच्छेद..-37 भाग-4 में अन्तर्विष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को, विधि बनाते समय लागू करे, किन्तु यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 

अनुच्छेद..-38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 

अनुच्छेद..-39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।

अनुच्छेद..-39 , समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। (42वें संविधान संशोधन अधि. 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।)

अनुच्छेद..-40 ग्राम पंचायतों का संगठना*

अनुच्छेद.-41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद..-42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध।

अनुच्छेद..-43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।

अनुच्छेद..-43 , उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना। ( 42वें सं. संशो. अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित)

अनुच्छेद..-43ख-संविधान 97वाँ संशोधन (2011) द्वारा अंतःस्थापित

अनुच्छेद..-44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता*

अनुच्छेद.-45 आरम्भिक शिशुत्व देख-रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध* (86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित। )

अनुच्छेद..-46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद.-47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

अनुच्छेद..-48 कृषि और पशु पालन का संगठन*

अनुच्छेद.-48 क, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |  (42वें सं. सशो. अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित)

अनुच्छेद..-49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।

अनुच्छेद..-50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण*

अनुच्छेद..-51 अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

अनुच्छेद..51-क मूल कर्त्तव्य। (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, 42वें संविधान संशो. अधि. 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।) 

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति  (The President and vice-President)

अनुच्छेद..-52 भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद..-53 संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद..-54 राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद..-55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

अनुच्छेद..-56 राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद..-57 पुनर्निवाचन के लिए पात्रता*

अनुच्छेद.-58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद..-59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते; यथा- संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना।

अनुच्छेद..-60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद..-61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया*

अनुच्छेद..-62 राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 

अनुच्छेद..-63 भारत का उपराष्ट्रपति*

अनुच्छेद..-64 उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद..-65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन* 

अनुच्छेद.-66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद..-67 उपराष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद..-68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। •

अनुच्छेद..-69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप*

अनुच्छेद..-70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निवहन

अनुच्छेद..-71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय।

अनुच्छेद..-72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति*

अनुच्छेद..-73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 

मंत्रि-परिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद..-74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्

अनुच्छेद..-75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध

भारत का महान्यवादी (The Attorney General of India)

अनुच्छेद..-76  भारत का महान्यायवादी।

अनुच्छेद..-77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जायेंगी।

अनुच्छेद..-78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य* 

संसद (Parliament)

अनुच्छेद..-79 संसद का गठन

अनुच्छेद..-80 राज्यसभा की संरचना

अनुच्छेद.-81 लोकसभा की संरचना

अनुच्छेद-82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्यों को लोकसभा  में  स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक र्वािचन क्षेत्र  का पुनः समायोजन

अनुच्छेद-83 संसद के संदनों की अवधि 

अनुच्छेद.-84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद-85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद-86  सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश का राष्ट्रपति का अधिकार

अनुच्छेद-87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण .

अनुच्छेद-88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी  के  बोलने व भाग लेने (किन्तु मत न देने) का अधिकार

संसद के अधिकार (Officers of Parliament)

अनुच्छेद.-89 राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद.-93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद-97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification of Members )

अनुच्छेद– 102 सदस्यों के लिए निरर्हताएं*

अनुच्छेद-103 सदस्यों की निरर्हताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विनिश्चया* यह विनिश्चय राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय से करता है।

अनुच्छेद.-105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।*

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) 

अनुच्छेद.-107 विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध 

अनुच्छेद-108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक*

अनुच्छेद-109 धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया*

अनुच्छेद.-110 धन विधेयक की परिभाषा*

अनुच्छेद.-111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 

वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (Procedure in Financial Matters ) 

अनुच्छेद-112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)*

अनुच्छेद.-113 संसद में प्राक्कलनों (Estimates) के सम्बन्ध र प्रक्रिया

अनुच्छेद-114 विनियोग विधेयक (Appropriation Bills)

अनुच्छेद-115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान 

अनुच्छेद-116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान

अनुच्छेद.-117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद-120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसके अनुसा संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा

अनुच्छेद-121 संसद में चर्चा पर निबर्धन (उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में)। 

अनुच्छेद.-122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना 

अनुच्छेद-123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति*

संघ की न्यायपालिका (The Union Judiciary) 

अनुच्छेद-124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन*

अनुच्छेद-125 न्यायाधीशों के वेतन आदि

अनुच्छेद.-126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद-127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियक्ति*

अनुच्छेद-128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 

अनुच्छेद.-129 उच्चतम नयायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद.-130 उच्चतम न्यायालय का स्थान*

अनुच्छेद-131 उच्चतम न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता*

अनुच्छेद.-136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत*

अनुच्छेद-137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन (Review)*

अनुच्छेद- 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि

अनुच्छेद- 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना।

अनुच्छेद-141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना

अनुच्छेद-143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति*

अनुच्छेद145 न्यायालय के नियम आदि

अनुच्छेद.-146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 

भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)

अनुच्छेद-148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक*

अनुच्छेद.-149 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियाँ 

राज्यपाल (The Governor)

अनुच्छेद.-153 राज्यों के राज्यपाल

अनुच्छेद-154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद.-155 राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद-156 राज्यपाल की पदावधि

अनुच्छेद.-157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद.-158 राज्यपाल के पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद.-159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद.-160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का  निर्वहन*

अनुच्छेद-161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद-162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार .

अनुच्छेद-163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद

अनुच्छेद-167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

अनुच्छेद.-210 विधान मण्डलों में प्रयोग की जानेवाली भाषा

अनुच्छेद-211 विधानमण्डल में चर्चा पर निबर्धन

अनुच्छेद-210 विधान मण्डलों में प्रयोग की जाने वाली।

अनुच्छेद.-2 13 विधानमंण्डल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति* 

राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts of the States)

अनुच्छेद.-214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद-215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।*

अनुच्छेद-216 उच्च न्यायालयों का गठन ।

अनुच्छेद.-217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते

अनुच्छेद.-218 उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित कुछ उपबन्धों का उच्च न्यायालयों को लागू होना

अनुच्छेद.-219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद-220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निबंधन

अनुच्छेद.-221 न्यायाधीशों के वेतन आदि

अनुच्छेद-222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरण।

अनुच्छेद.-223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद.-224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्त

अनुच्छेद-224-क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद.-225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता .

अनुच्छेद.-226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शत्ति,*

अनुच्छेद-227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद.-228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण ।

संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (Relations Between Union and States)

1. विधायी सम्बन्ध (Legislature Relations)

अनुच्छेद.-245 संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

अनुच्छेद:-246  संसद द्वारा और राज्ये के विधान मंडलो द्वारा बनायीं गयी विधियों का विषय -वस्तु

अनुच्छेद-247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद-248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ*

अनुच्छेद.-249 राज्य सूची में विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति*

अनुच्छेद.-250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद.-251 संसद द्वारा अनु. 249 और अनु.-250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 

अनुच्छेद-252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना ।

अनुच्छेद.-253 अन्तर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 

अनुच्छेद.-254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव।

अनुच्छेद.-255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अनुच्छेद.-268 संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क 

अनुच्छेद.-268 क संघ द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहीत और विनियोजित किये जाने वाले सेवा कर

अनुच्छेद.-269 संघ द्वारा उद्गृहीत और संग्रहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

अनुच्छेद.-270 संघ द्वारा उद्गृहीत और संग्रहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद.-271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद.-274 ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा*

अनुच्छेद.-275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान*

अनुच्छेद.-276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

अनुच्छेद.-279 “शुद्ध आगम’ आदि की गणना

अनुच्छेद.-280 वित्त आयोग*

अनुच्छेद.-281 वित्त आयोग की सिफारिशें

सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

अनुच्छेद.-300क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वंचित न किया जाना।*

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under the Union and the States) .

अनुच्छेद.-309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों – भतीं और सेवा की शर्ते

अनुच्छेद.-310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों पदावधि

अनुच्छेद.-311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

अनुच्छेद.-312 अखिल भारतीय सेवाएँ।

लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)

अनुच्छेद.-315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद.-3 16 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

अनुच्छेद.-317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना।

अनुच्छेद.-318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की  शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

अनुच्छेद.-319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सम्बन्ध में प्रतिषेध 

अनुच्छेद.-320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य 

अनुच्छेद.-321 लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

अनुच्छेद.-322 लोक सेवा आयोगों के व्यय

अनुच्छेद.-323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

निर्वाचन (Elections)

अनुच्छेद.-324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना*

अनुच्छेद.-325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचकनामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।

अनुच्छेद.-326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।

अनुच्छेद.-327 विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद-328 किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों क संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति

अनुच्छेद.-329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Special provisions relating to Certain Classes)

अनुच्छेद.-330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों  और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण*

अनुच्छेद.-331 लोक सभा में लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व*

अनुच्छेद.332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद.333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय  का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद.-334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधत्व का 70 वर्ष के पश्चात् न रहना (95वें संविधान संशोधन अधि. 2009 द्वारा यथा- संशोधित।)*

अनुच्छेद.-335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद.-336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद.-337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद.-338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद.-338क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन अधि. 2003 द्वारा अन्तःस्थापित।

अनुच्छेद-339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद.-340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति*

अनुच्छेद.-341 अनुसूचित जातियाँ

अनुच्छेद.-342 अनुसूचित जनजातियाँ

 भाषा (Language)

अनुच्छेद.-343 संघ की राजभाषा*

अनुच्छेद.-344 राजभाषा के सम्बन्ध में आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद.-345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद.-346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद.-347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद.-348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद.-349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद.-350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद.-350क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

अनुच्छेद.-350ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी*

अनुच्छेद-351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश*

आपातकालीन प्रावधान(Emergency Provisions)

अनुच्छेद.-352 आपात की उद्घोषणा*

अनुच्छेद.-353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

अनुच्छेद.-354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्ध का लागू होना

अनुच्छेद.-355 बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य

अनुच्छेद.-356 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध

अनुच्छेद.-357 अनु.-356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग

अनुच्छेद.-358 आपात के दौरान अनु.-19 के उपबन्धों का निलबंन*

अनुच्छेद.-359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत अधिकारों के प्रवर्तन का निलबन

अनुच्छेद.-360 वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध 

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

अनुच्छेद.-361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण*

अनुच्छेद.-361क संसद् और राज्यों के विधान-मंण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

अनुच्छेद.-365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

अनुच्छेद-366 परिभाषाएं 

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

अनुच्छेद.-368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया* 

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (Temporary, Transitional and Special Provisions)

अनुच्छेद.-369 राज्य सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समवर्ती सूची के विषय हों

अनुच्छेद-370 जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध* • अनु.-371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध*

अनुच्छेद-371क नगालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध*

अनुच्छेद.-371ख असोम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद.-371ग मणिपुर राज्य के सम्बन्ध उपबन्ध में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद.-371घ आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद-371ङ आन्ध्र प्रदेश में केद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

अनुच्छेद.-371च सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबंध*

अनुच्छेद.-371छ मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध ।

अनुच्छेद.-371ज अरुणांचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध*

अनुच्छेद.-371झ गोवा राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद.-372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन

अनुच्छेद.-372क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद-373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद.-392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति 

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)

अनुच्छेद.-393 संक्षिप्त नाम-इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है।*

अनुच्छेद.-394 यह अनु. संविधान के लागू (Inforce) होने के बारे में उपबन्ध करता है। इसके अनुसार अनु.-5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 तथा स्वयं 394 (कुल-16) तुरन्त तथा शेष अनु. 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे।

अनुच्छेद.-395 इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम-1947′ तथा भारत शासन अधिनियम-1935 को निरसित (Repealed) कर दिया गया।

 

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